न्यायालय में केस डायरी समय पर न पहुंचाने के आरोप में एक मुख्य आरक्षी निलंबित

न्यायालय में केस डायरी समय पर न पहुंचाने के आरोप में एक मुख्य आरक्षी निलंबित

ब्यूरो डा योगेश कौशिक

बागपत | बडौत के थाना प्रभारी की जांच आख्या के आधार पर थाना बड़ौत पर नियुक्त मुख्य आरक्षी हसन अली द्वारा जिला जज न्यायालय में केस डायरी नियत समय पर न पहुंचाने के आरोप में किया गया निलम्बित | 

थाने के अपराध संख्या 1122/22 धारा व1031/22 में जमानत सुनवाई के लिए समय 11बजे नियत होने के उपरांत भी उक्त अभियोग से संबंधित आख्या व केस डायरी जानबूझकर समय से न्यायालय में दाखिल नहीं की, इसके साथ ही अभियोग संख्या 878/22 में भी थाने से आख्या लेकर न्यायालय में दाखिल नही की। रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के आधार पर पुलिस अधीक्षक द्वारा मुख्यआरक्षी हसन अली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।