चित्रकूट-पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को छह साल का कारावास।
चित्रकूट: मुठभेड के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय में दस्यु बरदानी कोली उर्फ बाबा को छह वर्ष सश्रम कारावास को सजा सुनाई है। साथ ही 11 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि बीती 11 जनवरी 2016 को बहिलपुरवा थाने के तत्कालीन उप निरीक्षक पुलिस टीम के साथ बदमाशों की तलाश में भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान जंगल में हुई मुठभेड में दस्यु गिरोह ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जिसमें मानिकपुर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत सकरौहा गांव के निवासी बरदानी उर्फ बाबा का नाम भी प्रकाश में आया था। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने इस मामले में गुरूवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी बरदानी उर्फ बाबा को छह वर्ष सश्रम कारावास के साथ 11 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।