चित्रकूट-चोरी के मामले में दोष सिद्ध होने चोरी के तीन आरोपियों को छह-छह साल की कैद।
चित्रकूट: चोरी के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने चोरी करने वालों और चोरी का सामान खरीदने वाले दुकानदार को छह-छह वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों को सात-सात हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि बीती 21 मार्च 2020 को मऊ थाना क्षेत्र के हन्ना विनैका निवासी रेखा देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता महिला के अनुसार उसके गांव हन्ना विनैका के ही रहने वाले ऋषि दुबे व बबुआन उर्फ संदीप दुबे ने उसकी गैर मौजूदगी में घर में घुसकर चोरी की। बक्से में रखे सोने, चांदी के जेवर लेकर भाग गए और लालतारोड निवासी प्रकाश सोनी को बेंच आए। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरूवार को अपर सत्र न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी ऋषि दुबे, संदीप दुबे व प्रकाश सोनी को छह-छह वर्ष कारावास और सात-सात हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।