चित्रकूट-सगे भाई के साथ मारपीट कर मरणासन्न करने आरोपी पति-पत्नी को सजा।
चित्रकूट: सगे भाई के साथ मारपीट कर मरणासन्न करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी पति-पत्नी को 4-4 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 9-9 हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि बीती 30 जुलाई 2018 को मऊ निवासी रामसुफल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार उसका भाई राजकुमार उर्फ ननबुद ने अपनी पत्नी ललिता देवी के साथ मिलकर उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर घायल का चिकित्सीय परीक्षण कराया। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद गुरूवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी पति-पत्नी राजकुमार उर्फ ननबुद व ललिता देवी को 4-4 वर्ष कारावास एवं 9-9 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।