मा0 न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-02 बाराबंकी ने अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20,000/- रू0 अर्थदण्ड से किया दण्डित –
मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-02 बाराबंकी ने अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20,000/- रू0 अर्थदण्ड से किया दण्डित –
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी,जिससे माननीय न्यायालय द्वारा थाना असन्द्रा पर पंजीकृत मु0अ0स0 104/17 धारा 302/201 भादवि बनाम सतीश कुमार दुबे पुत्र मूलचंद्र निवासी बेलपुर थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में मा0 न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-02 बाराबंकी द्वारा दोष सिद्ध करते हुये अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।
संक्षिप्त विवरणः-
वादी जितेन्द्र चतुर्वेदी पुत्र स्व0 महेश नि0 लालूपुर थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी ने दिनांक 04.03.2017 को अभियुक्त द्वारा वादी की बहन की हत्या कर लाश को घर के अन्दर छिपा देने के सम्बन्ध में थाना असन्द्रा पर प्रार्थना पत्र दिया जिस पर थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0-104/17 धारा 302/201 भादवि बनाम सतीश कुमार दुबे पुत्र मूलचंद्र नि0 बेलपुर थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए, विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।