कोर्ट के आदेश पर दहेज लोभियों के खिलाफ सम्मन हुए जारी।
ब्यूरो रिपोर्ट मिथुन गुप्ता एटा
एटा। दहेज पीड़िता मोनी जोकि उन्नाव जिले की रहने वाली है, मोनी का विवाह 2020 में हिंदू रीति-रिवाज से थाना राजा का रामपुर क्षेत्र के अन्तर्गत गांव गढ़िया जगन्नाथ के निवासी रवि के साथ सम्पन्न हुआ था। लेकिन विवाह के बाद से पीड़िता को दहेज के लिए ससुरालियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, पीड़िता का आरोप है कि विवाह में उसके पिता ने करीब 12 लाख रुपए खर्च किया जिसमें 07 लाख रुपए नगद और 05 लाख रुपए का सामान दिया था। लेकिन पीड़िता विवाह के बाद ससुराल पहुंची तो कुछ दिन बाद पति रवि, और ससुर रामशंकर, सास, ननद द्वारा 05 लाख रुपए दहेज लाने के लिए दबाव बनाने लगे लेकिन पीड़िता द्वारा यह कहकर मना कर दिया गया कि शादी में उसके पिता पर पहले से ही कर्जा हो चुका है अब वह इस स्थिति में नहीं हैं कि और दहेज़ दे सकें, जिसपर ससुराल में उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई। जिसकी पीड़िता द्वारा 1090 पर काॅल करके शिकायत भी की गई लेकिन पुलिस ससुरालियों को समझा- बुझाकर चली गई, जिसके बाद एक दिन रात्रि में ससुरालियों ने जान से मारने की नीयत पकड़ लिया और बुरी तरह लात-घूंसों से मारा। दहेज पीड़िता का आरोप है कि उसकी तरफ से हर संभव प्रयास किया गया किसी तरह हालात सुधर जाएं लेकिन ससुरालियों का व्यवहार नहीं सुधरा आएदिन दहेज के लिए सास-ससुर और पति, ननद द्वारा उसके साथ मारपीट की जाने लगी। बता दें जिसके बाद पीड़िता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जहां से न्यायालय ने ससुरालियों के खिलाफ सम्मन जारी कर दिए हैं, पीड़िता का कहना है मेरा एक पुत्र हैं जिसकी खातिर सब सहती रही लेकिन अब न्यायालय पर पूरा भरोसा है मुझे न्याय मिलेगा।