जनपद में 13जून से 21जून तक दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू

जनपद में 13जून से 21जून तक दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू

 रायबरेली,।जनपद में गंगा दशहरा 16 जून 2024 को, ईदुज्जुहा (बकरीद) 17 जून, बड़ा मंगलवार 18 जून, योग दिवस 21 जून 2024 को त्यौहार/पर्व सम्पन्न होना है एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रेवश हेतु कम्प्यूटर आधारित संयुक्त प्रवेश परीक्षा- UPJEE(P)-2024 13 जून से 20 जून 2024 तक को सकुशल सम्पन्न करान, इसके अतिरिक्त संक्रामक बीमारियों के संक्रमण के रोकथाम हेतु प्रभावी रूप से नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन एवं जनपद में लोक परिशान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है।अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया है कि 13 जून से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह निषेधाज्ञा 21 जून 2024 तक लागू रहेगी।