चित्रकूट -गैंगेस्टर मामले में दोष सिद्ध होने पर चार आरोपियों को सजा ।
गैंगेस्टर के मामले में दोष सिद्ध होने पर त्वरित न्यायालय ने चार आरोपियों को पांच-पाचं वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को पाचं हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि बीती 11 नवम्बर 2010 को तत्कालीन बरगढ़ थाना प्रभारी ने बरगढ़ थाने के बोझ फार्म निवासी शंकर उर्फ विनोद उर्फ अद्धा पुत्र शिव प्रसाद, हरदी कला गांव के निवासी नत्थू पुत्र पूनी कुम्हार, मनीष पुत्र अर्मतलाल कोल, राजेन्द्र कोल पुत्र भुलई और ललई गांव के निवासी तुलसीदास दुबे पुत्र शंकर लाल के विरूद्ध गैंगेस्टर की कार्यवाही की थी। साथ ही मामले की विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमें के विचारण के दौरान एक आरोपी शंकर उर्फ विनोद उर्फ अद्धा की मृत्यु हो गयी थी।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को विशेष न्यायाधीश सुशील कुमार वर्मा ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी नत्थू, मनीष, राजेन्द्र व तुलसीदास को पांच-पांच वर्ष कठोर कारावास के साथ पांच-पांच हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।