चित्रकूट -घर में घुसकर बुजुर्ग को चाकू मारने के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को सात साल की सजा ।

अनुसूचित जाति के बुजुर्ग के घर में घुसकर चाकू मारने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सात हजार रूपए अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
अभियोजन अधिकारी शशिकान्त यादव ने बताया कि बीती 14 मई 2015 को मऊ थाना क्षेत्र के अन्तर्गत टिकुरा गांव के निवासी राममिलन पुत्र भईयालाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार गांव के ही राजेश सिंह उर्फ करन पटेल पुत्र हुबलाल सिंह उर्फ झुण्डा ने उनके घर में घुसकर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए गाली गलौच किया। विरोध करने पर उसके पिता भईयालाल को जान से मारने के उद्देश्य से पेट में चाकू मार दिया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद घायल का चिकित्सीय परीक्षण कराया था। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को विशेष न्यायाधीश दीप नारायण तिवारी ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी राजेश सिंह को सात वर्ष कारावास के साथ सात हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।