परिवारिक हिंसा को लेकर बने कानूनी प्राविधानों की दी जानकारी।

परिवारिक हिंसा को लेकर बने कानूनी प्राविधानों की दी जानकारी।

चित्रकूट: उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ से प्राप्त कार्य योजना के अनुक्रम में एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम के मार्गदर्शन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अपर जिला जज नीलू मैनवाल के निर्देशन में पैरालीगल वालेण्टियर ममता वर्मा द्वारा सेठ राधाकृष्ण पोद्दार इण्टर काॅलिज सीतापुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पैरालीगल वालेण्टियर ममता वर्मा ने बाल रक्षा, घरेलू हिंसा, महिला उत्पीडन, एससीएसटी एक्ट, शिक्षा के अधिकार, हाईजीन विषयक जानकारी दी।

  पैरालीगल वालेण्टियर ने बताया कि घरेलू तथा पारिवारिक हिंसा अन्तर्गत रिश्तों या अन्य प्रकार के पारिवारिक रिश्तों में दुर्व्यवहारपूर्ण बर्ताव का एक पैटर्न होता है। जहाँ एक व्यक्ति सोचता है कि यह दूसरे व्यक्ति पर हावी है और स्वयं को शक्तिशाली समझने वाला व्यक्ति भय उत्पन्न करता है। इसे घरेलू हिंसा, पारिवारिक हिंसा या अन्तर्गत साथी हिंसा के रुप में भी जाना जाता है। उससे सम्बन्धित पम्पलेट का भी वितरण किया गया। प्रधानाचार्य ने बताया कि बच्चों का मौलिक अधिकार शिक्षा को ग्रहण करना है। 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है।