चित्रकूट -बालिका के साथ दुराचार के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

चित्रकूट -बालिका के साथ दुराचार के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

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03 सहअभियुक्तों को 03-03 वर्ष का साधारण कारावास।

मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी अवधेश कुमार मिश्रा एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बाबूलाल द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी जगतपाल यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप श्री दीपनारायण तिवारी स्पेशल न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 4720/2010 धारा 363,366,376,506 भादवि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के आरोपित अभियुक्त 1. राजा पटेल पुत्र रामलाल निवासी बूढ़ा सेमरवार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 18000/- रूपये व सहअभियुक्त 1. लक्ष्मण पुत्र रामलाल 2. हेमराज पुत्र रामलाल 3. रामलाल पुत्र देवराज निवासीगण बूढ़ा सेमरवार थाना कोतवाली कर्वी को 03-03 वर्ष का कारावास व 08-08 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।