गांधी इंटर कॉलेज की प्रबंधक समिति उच्च न्यायालय ने की बहाल ,प्रबंधक डा संदीप शाह ने बताया सच की जीत
संवाददाता शशि धामा
खेकड़ा।कस्बे के गांधी इंटर कॉलेज की अनियमितता के आरोप में निष्प्रभावी की गई प्रबंधक समिति को उच्च न्यायालय प्रयागराज ने बहाल कर दिया है। न्यायालय ने जिला विद्यालय निरीक्षक को अग्रिम आदेशों तक प्रबंध समिति के कार्य में हस्तक्षेप न करने के निर्देश भी दिए हैं।
कस्बे के गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति का 23 फरवरी 2020 को चुनाव हुआ था। 7 मार्च 2020 को जिला विद्यालय निरीक्षक ने समिति को मान्यता दी थी। 4 सितंबर 2023 को समिति के कुछ लोगों ने प्रबंधक डा संदीप शाह पर अनियमितता के आरोप लगाते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक को शिकायत की थी, जिस पर जिला विद्यालय निरीक्षक 7 जून को प्रबंध समिति को अमान्य किए जाने के आदेश जारी कर दिए थे। आदेश में प्रबंधक को दो माह के अंदर चुनाव कराने के निर्देश भी दिए गए थे। प्रबंधक ने इस पर आपत्ति की तो जिला विद्यालय निरीक्षक ने 26 जून 2024 को दूसरे आदेश पारित कर दिए,जिनमे प्रबंध समिति को तो अमान्य ही रखा गया ,लेकिन चुनाव कराने और सांसद जयंत चौधरी के सांसद निधि से कालेज में बनने वाले स्टेडियम को बनवाने का चार माह का समय बढ़ा दिया था।
प्रबंधक डा संदीप शाह ने जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेशों को प्रयागराज उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने जिला विद्यालय निरीक्षक के दोनों आदेशों को विवादित बताते हुए निरस्त कर दिया। प्रबंध समिति को भी बहाल किए जाने के आदेश पारित कर दिए। साथ में जिला विद्यालय निरीक्षक को अग्रिम आदेशों तक प्रबंध समिति के कार्यों में हस्तक्षेप ना करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रबंधक संदीप शाह ने न्यायालय के आदेश को सत्य की जीत बताया है।