दहेज दानव को न्यायालय ने सुनाई सात साल कैद की सजा
चित्रकूट: दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने मृतका के पति को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि कर्वी क्षेत्र के बनाडी गांव के निवासी विशम्भर सिंह पुत्र स्व रामदास सिंह ने मानिकपुर थाने मंे धारा 498ए, 304बी भा.द.सं. एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गई तहरीर में वादी ने कहा था कि उसने अपनी बेटी अंजलि की शादी मानिकपुर क्षेत्र के रामपुर कल्याणगढ़ निवासी राजा सिंह पुत्र रामेश्वर पटेल से 26 अप्रैल 2016 को किया था। हैसियत के अनुसार दान-दहेज देने के बाद भी ससुराली जन अंजलि को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 26 मई को अंजलि द्वारा सूचना दिए जाने पर वह उसकी ससुराल गए और पुत्री को ले जाने की बात कही, किन्तु ससुरालीजनों ने उसे भेजने से इनकार कर दिया। इसके बाद सुसरालीजनों ने 29 मई 2016 को जहर खिलाकर अंजलि को मार डाला। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने निर्णय सुनाया। जिसमंे धारा 498ए, 304बी भा.द.सं. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत आरोपी राजा सिंह पुत्र रामेश्वर पटेल पर दोष सिद्ध होने पर सात वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।