देवबंद के रणसूरा गांव से कछुए को ज़िंदा जलाने का वीडियो वायरल, दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज
ब्यूरो रिपोर्ट
देवबंद , कोतवाली देवबंद के इलाके में वन्य जीव क्रूरता का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस में ग्राम प्रधान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी दोनों लोगों को जेल भेज दिया है।पूरा मामला पुलिस चौंकी राजपुर इलाके के गांव रणसुरा का है। यहां कछवा तस्करों ने कछुए के साथ अमानवीय हरकत की है। तस्करों ने ज़िंदा कछुए को न सिर्फ आग में जला दिया है बल्कि उसको पका कर खा गए हैं। हद तो उस वक्त हो गई जब तस्करों ने कछुए को जलाने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। मामला पुलिस तक पहुंचा तो राजपुर पुलिस ने तस्करों के साथ सांठगांठ कर मामले को दबा दिया। इस बाबत जब पुलिस चौंकी इंचार्ज खूब सिंह से बात की गई तो उन्होंने आरोपियों के खिलाफ महज 151 की धारा में मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। लेकिन मामला मीडिया में आते ही पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ संगीत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
आपको बता दें कि शनिवार की सुबह आकाश कुमार नाम के युवक ने अपने फेसबुक अकाउंट पर रील लगाईं थी। जिसमे कुछ लोग ज़िंदा कछुए को जला रहे हैं। कछुए को ज़िंदा जलाने की वीडियो पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने तहकीकात कर फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करने वाले युवक तक पहुंच गई। पुलिस पूछताछ में युवक ने अपने साथियों के नाम उगल दिए। जिसके बाद चौंकी राजपुर पुलिस ने मामले में खेला कर दिया। पुलिस कछुआ तस्करों को उठाकर कर चौंकी तक तो ले आयी लेकिन उन्हें बिना किसी कार्यवाई के ही छोड़ दिया। जबकि पुलिस के पास कछुआ को जलाने के साक्ष्य मौजूद थे।
जानकारी के मुताबिक़ थाना देवबंद इलाके के गांव रणसुरा निवासी कछुआ तस्करों का कछुए को आग में जलाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, उधर प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार ने बताया पूरे मामले में ग्राम प्रधान फारूख की तहरीर पर आरोपी सुनील और आकाश के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
पुलिस ने वन्य जीव अधिनियम की धारा के तहत किया मुकदमा दर्ज
वीडियों में कई लोग बेजुबान कछुए के साथ क्रूरता करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो देखकर हर किसी का दिल दहल जाएगा। इतना ही नहीं ईंटो के चूल्हे पर रख कर उसके निचे आग जलाई हुई है। एक युवक कछुए को पैरों से आग के ऊपर घुमा रहा है। मौके पर मौजूद लोग कछुए को आग में भून कर खा गए हैं। जो न सिर्फ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अधिनियम 1972 के तहत कानूनन अपराध है बल्कि कछुए को पकड़ने, मारने और खाने पर सात साल की सजा का प्रावधान है।
वर्जन. एस पी देहात सागर जैन
पूरे प्रकरण में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।