हिस्ट्रीशीटर हप्पू को दो मुकदमों में मिली 4 व 3 वर्ष की सजा, हुआ 10 हजार का जुर्माना
संवाददाता डा योगेश कौशिक
बागपत | प्रदेश शासन स्तर पर घोषित माफिया अजीत उर्फ हप्पू पर जनपद के तीन थानों में संगीन धाराओं में 41 मुकदमे | गैंगस्टर एक्ट से लेकर, हत्या का प्रयास, धमकी, रंगदारी, आर्म्स एक्ट व हत्या की धाराओं में 41 मुकदमे | दो मुकदमों में न्यायालय ने सुनाई सजा |
पुलिस की मानिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में सशक्त और प्रभावी पैरवी के चलते दो मुकदमों में किया गया दोषी करार | दो मुकदमों में मिली 4 वर्ष और 3 वर्ष की सजा | लगाया गया 10 हजार का अर्थदंड |
एसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि, अपराधों की रोकथाम, अपराधियों की धरपकड़ और उन्हें सजा दिलाने के लिए न्यायालय में सशक्त पैरवी जारी रहेगी |