गौहत्या अधिनियम व गैंगस्टर एक्ट से सम्बद्ध तीन अभियुक्तों के 50 लाख से अधिक के मकान व प्लाट की कुर्की, सीओ बने प्रशासक

गौहत्या अधिनियम व गैंगस्टर एक्ट से सम्बद्ध तीन अभियुक्तों के 50 लाख से अधिक के मकान व प्लाट की कुर्की, सीओ बने प्रशासक

ब्यूरो डा योगेश कौशिक

बागपत | जनपद पुलिस ने गौ हत्या अधिनियम के तहत की बड़ी कार्यवाही | गौहत्या के आरोपी तीन अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों की सम्पतियों की कुर्की | पचास लाख रुपये से अधिक की परिसम्पत्तियों को किया गया कुर्क | 

सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिचपडी गाँव में सीओ बागपत के नेतृत्व में की गई कुर्की की कार्यवाही में चारु पुत्र बबली, आरिफ पुत्र अजमुद्दीन व वसीम पुत्र लियाक़त के मकानों की कुर्की की गई | तीनों अभियुक्त थाना सिंघावली अहीर के गौहत्या अधिनियम की धारा 379 व 3/5/8 व गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित हैं | 

की गई कार्रवाई के दौरान सीओ बागपत देवेंद्र कुमार शर्मा ने पुलिस बल के साथ बिचपडी गाँव में जाकर लोगों को बताया कि, जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्यवाही की जा रही है |