चित्रकूट-मध्यस्थता के जरिए समाप्त कराया गया विवाद।
चित्रकूट: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम के निर्देशन में मंगलवार को मध्यस्थता केन्द्र में प्रचलित दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत सुमित्रा बनाम रामऔतार की पत्रावली को सुलह समझौता के लिए महिला थाना से सन्दर्भित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अपर जिला जज नीलू मैनवाल ने बताया कि महिला थाना से पत्रावली मध्यस्थता के लिए प्राप्त हुयी। जिसे सुलह समझौते के लिये मध्यस्थ भोला शंकर अधिवक्ता को आवंटित किया गया। मध्यस्थ अधिवक्ता द्वारा दोनों पक्षों की सन्धिवार्ता करायी गयी, जो मंगलवार को मध्यस्थ अधिवक्ता द्वारा दोनों पक्ष एक साथ रहने के लिये सहमत हुये।