मलकपुर शुगर मिल के अध्यासी विपिन कुमार व तौल लिपिक सुबोध चौहान के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति
संवाददाता नीतीश कौशिक
बागपत । गत 25 नवंबर को खंडसारी निरीक्षक प्रदीप कुमार द्वारा गन्ना क्रय केंद्र हिलवाड़ी बी का निरीक्षण किया गया था।तौल लिपिक सुबोध चौहान पुत्र मांगेराम निवासी लुम्ब के पास वैध लाइसेंस ना होने ,कांटा पंजिका अपूर्ण पाए जाने व तौल लिपिक की पाक्षिक स्थानांतरण सूची के अनुसार न होने के कारण विपिन कुमार अध्यासी एसबीईसी शुगर लि मलकपुर एवं तौल लिपिक सुबोध चौहान पुत्र मांगेराम के विरूद्ध उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद 'विनियमन अधिनियम 1953 की धारा 23 (1) में प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने अभियोजन की स्वीकृति देते हुए गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त मेरठ को निर्देशित किया है कि, सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोजन दायर करें ।