गैंगस्टर एक्ट में 1 करोड़ 2 लाख 87 हजार रूपए की संपति कुर्क
बाराबंकी पुलिस/प्रशासन द्वारा अर्थिक/भौतिक लाभ हेतु कूटरचना व हेराफेरी कर विद्युत विभाग में उपभोक्ताओं के बिल के रूपये को बिना जमा किये गबन कर अपराध कारित करने वाले गैंगलीडर की चल/ अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 01 करोड़ 02 लाख 87 हजार रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया-
थाना फतेहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 278/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के गैंग लीडर रजनीश कुमार पुत्र स्व0 चन्द्रिका प्रसाद निवासी मोहल्ला लखपेड़ाबाग निकट राम सेवक स्कूल जलालपुर रोड थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी जो विद्युत वितरण खण्ड फतेहपुर 33/11 के0बी0 उपकेन्द्र फतेहपुर बाराबंकी में लेखाकार के पद नियुक्त था और नियुक्ति के दौरान 08 नग रसीद बुकों को राजस्व रसीद निर्गमन पंजिका में कूट रचना व हेराफेरी कर अवैध रूप से अन्य कर्मिको को निर्गत दिखाकर इन रसीद बुकों को बिजली विभाग में बिना भौतिक रूप से जमा किये रसीदों की वापसी दिखाते हुए उक्त रसीदों के माध्यम से उपभोक्ताओं का जमा किया गया करोड़ो रूपयों का गबन कर लिया गया जिससे विद्युत विभाग के राजस्व की भारी हानि हुई । इस तरह आपराधिक कृत्य कारित कर अवैध तरीके से धनोपार्जन कर अवैध चल/अचल सम्पत्ति अर्जित की गई थी । बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा उक्त सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया-
गैंग लीडर रजनीश कुमार पुत्र स्व0 चन्द्रिका प्रसाद निवासी मोहल्ला लखपेड़ाबाग निकट राम सेवक स्कूल जलालपुर रोड थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी-
कुर्क कुल अचल सम्पत्ति का विवरण- (कीमत लगभग एक करोड़ दो लाख छियासी हजार सात सौ पचास रुपये)
1- ग्राम बड़ेल थाना कोतवालीनगर में स्थित मकान की कुल कीमत लगभग- 80,00,000/- रुपये
2- महिन्द्रा एक्सयूवी कीमत लगभग- 12,24,750/-रूपये
3- टाटा नेक्सान कार कीमत लगभग- 10,62,000/-रूपये
आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0- 443/18 धारा 420/467/468/471/409 भादवि थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी
2. मु0अ0सं0- 278/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी
इस क्रम में अभी तक जनपद बाराबंकी में 14(1) गैंगस्टर एक्ट में आपराधियों के विरूद्ध कुल 01 अरब 63 करोड़ 11 लाख 76 हजार रूपये की सम्पत्ति की सीज कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गई।