नाबालिग से छेड़छाड़, दो को 4 साल की सजा, 4 हजार अर्थदंड
संवाददाता नीतीश कौशिक
बागपत | जनपद के सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के हिसावदा गाँव में वर्ष 2014 में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई सजा | दोषियों को 4 वर्ष की कठोर कारावास व चार हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया |
वादिया की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर तथा बाद में जनपद पुलिस की मानिटरिंग सेल द्वारा सशक्त व प्रभावी पैरवी की गई | अपर जिला जज पोक्सो कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर तेजपाल व सतीश पुत्र राजू ग्राम हिसावदा को चार वर्ष की कठोर सजा व 4 हजार के अर्थ दंड लगाया है |