दर्दनाक वैन हादसे में विद्यालय प्रबंधक के खिलाफ़ चार्जशीट दाखिल

बीती फ़रवरी माह में हुई हृदय विदारक दुर्घटना में दो विद्यार्थियों की उस समय हुई थी मौत जब बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अनियंत्रित गति से वाहन भगाते हुए चालक की वैन मे लोडर ने मारी थी टक्कर और वैन नियम विरुद्ध मार्ग में खड़े हुऐ ट्रक में पीछे से जा घुसी थी।

दर्दनाक वैन हादसे में विद्यालय प्रबंधक के खिलाफ़ चार्जशीट दाखिल
दुर्घटना ग्रस्त वैन/प्रबंधिका कृष्ण़ा पटेल (इनसेट)

महेन्द्र राज  (मण्डल प्रभारी)

बीते फरवरी माह मे हुए स्कूली वैन हादसे में पुलिस ने अरौल स्थित डॉ.सोनेलाल पटेल एजुकेशन स्कूल की प्रबंधिका और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है।

इस मामले में स्कूल की प्रधानाचार्य दीपा निगम को भी आरोपित किया है।अरौल इंस्पेक्टर अखिलेश पाल ने बताया कि पुलिस ने इस जांच में वैन सवार बच्चों व अन्य करीब 40 लोगों के बयान दर्ज किए।बयान में बच्चों ने बताया कि प्रधानाचार्य ने अपनी वैन बता कर बच्चों को उसमें बैठाया था।बताते चलें कि आठ फरवरी 2024 मे अनियंत्रित गति से दौड़ती हुई स्कूली वैन मे ग्राम सरैंय्या के पास पीछे से अनियंत्रित गति से  आ रही लोडर ने टक्कर मार दी थी और वैन आगे खड़े ट्रक मे जा घुसी थी।हादसे में वैन में सवार 09 विद्यार्थियों में 02 विद्यार्थियों 13 वर्षीय छात्र यश तिवारी की मौके पर,जबकि गंभीर रूप से घायल 8 वर्षीय छात्रा निष्ठा दीक्षित की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी।शेष अन्य घायल हुए थे।मामले में वैन चालक हलपुरा निवासी हरि ओम कटियार पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

प्रकरण में शुक्रवार को यश तिवारी के पिता आलोक तिवारी की तहरीर पर अरौल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।प्राप्त तहरीर के आधार पर वैन चालक,लोडर चालक के अलावा पुलिस ने स्कूल की प्रबंधिक कृष्णा पटेल और प्रधानाचार्य दीपा निगम को भी आरोपित बनाया है तथा दोनों को दोषी मानते हुए पूरक चार्जशीट अदालत में दाखिल की है।

गौर तलब यह भी है कि वैन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।पुलिस के फोरेंसिक विशेषज्ञों के अनुसार  वैन और लोडर दोनों तेज गति में थे।सामने खड़े ट्रक को देख कर वैन चालक ने ब्रेक लगाई, लेकिन पीछे चल रहा लोडर अपनी गति नियंत्रित नहीं कर सका और वैन में पीछे से टक्कर मार दी।इससे वैन की गति और बढ़ गई और गाड़ी खड़े ट्रक में घुस गई।