प्रदूषण नियंत्रण के लिए गन्ना पत्ती और पराली जलाने वाले किसानों पर होगा जुर्माना , प्रचार वाहन रवाना
संवाददाता नीतीश कौशिक
बागपत।बढते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के मद्देनजर कृषि विभाग द्वारा पराली फसल अवशेष प्रबन्धन के प्रचार प्रसार हेतु वाहन को एडीएम पंकज वर्मा द्वारा कलेक्ट्रेट बागपत से हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया गया । प्रचार वाहन द्वारा जनपद के समस्त विकास खण्डो के ग्रामों में कृषकों को पराली व फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु जागरुक किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने जनपद के कृषको से अपील की है कि कृषक पराली फसल अवशेष न जलायें। फसल अवशेष जलाने पर पर्यावरण क्षति हेतु दण्ड 2 एकड से कम क्षेत्र के लिए 2500 रु प्रति घटना, 2 एकड से 5 एकड क्षेत्र के लिए 5000 रु प्रति घटना व 5 एकड से अधिक क्षेत्र के लिए15000 रु प्रति घटना एवं घटना की पुनरावृति होने पर दण्ड व करावास का प्रावधान है ।
दूसरी ओर आज किसान दिवस में भी समस्त किसानों को पराली ना जलाए जाने के प्रति जागरूक किया गया।कहा गया कि ,ग्रेप 4 लागू है ,कोई भी किसान अपने खेत में पराली व गन्ना पत्ती ना जलाएं, जिससे प्रदूषण होता है और जहरीले वायु फैलती है, इससे बचें और दूसरों को भी बचाये और शुद्ध वातावरण बनाए जाने में अपना सहयोग दें।