नाबालिग से छेड़छाड़, 4 वर्ष की कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना
संवाददाता नीतीश कौशिक
बागपत | नाबालिग लडकी से छेडछाड करने वाले आरोपी गबरू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 4 वर्ष का कठोर कारावास व लगाया गया ₹10,000 का अर्थदण्ड।
वर्ष 2018 में नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी गबरू पुत्र जाकिर ग्राम असारा, थाना रमाला से संबंधित वाद में जनपद पुलिस की मानिटरिंग सैल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी की बदौलत आज एडीजे 5 न्यायालय द्वारा 4 वर्ष की कठोर कारावास सहित 10 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई |