गैंगस्टर एक्ट में दो को मिली दस साल की सश्रम कारावास
ब्यूरो डा योगेश कौशिक
बागपत | फास्ट ट्रेक कोर्ट में 2007 के एक मुकदमे में अभियुक्तों को दस - दस वर्ष की सश्रम कारावास और पांच - पांच हजार का दंड लगाया गया |
छपरौली थाना क्षेत्र के वर्ष 2007 के 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत लोकेंद्र पुत्र फूल सिंह तथा अमित पुत्र मांगेराम ग्राम हेवा को गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत फास्ट ट्रेक कोर्ट 1 ने दोषी मानते हुए सजा और अर्थदंड लगाया |
पुलिस सूत्रों ने बताया कि , लोकेंद्र के विरुद्ध छपरौली थाने में 9 मुकदमे विभिन्न गंभीर धाराओं में दर्ज हैं जबकि अमित के खिलाफ जनपद के दोघट, छपरौली व मुजफ्फरनगर के भौराकलां आदि थानों में दस मुकदमे दर्ज हैं | जनपद की मानिटरिंग सेल की सशक्त पैरवी से अभियोजन कार्यवाही संपन्न कराए जाने से न्यायालयों में वादों का निस्तारण और दोषियों को सजा मिलने का रास्ता साफ हो रहा है |