आरोपी दो सगे भाईयों को मां सहित सात-सात साल की कैद।
चित्रकूट ब्यूरो: युवक को गोली मार कर जानलेवा हमला करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी दो सगे भाईयों और उनकी मां को सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को पांच-पांच हजार के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव ने बताया कि बीती एक मई 2015 को तरौंहा निवासी बबलू धोबी ने कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार उसके चाचा सूरज प्रसाद पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर आरोपियों ने जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी गुरु प्रसाद नामदेव, उसके भाई नागेंद्र उर्फ छोटू और उसकी मां कलावती देवी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को विशेष न्यायाधीश राममणि पाठक ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोस सिद्ध होने पर आरोपी गुरु प्रसाद नामदेव, नागेंद्र उर्फ छोटू और कलावती देवी को सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। साथी ही प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
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