हिंदू बनकर हकीम ने महिला को फंसा कर किया गैंगरेप 3 महीने बाद दर्ज हुई FIR।
एटा में एक शादीशुदा महिला के साथ गैंगरेप किया गया। धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया। न मानने पर उसे बंधक बनाकर रखा गया। एक महीने बाद महिला किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंची। उसने पुलिस से शिकायत की, लेकिन उसकी FIR नहीं लिखी गई। इसके बाद महिला ने न्यायालय की शरण ली और अब 3 महीने बाद मामले में FIR लिखी गई है। पूरा मामला जिले के जलेसर थाना क्षेत्र के एक कस्बे का है। यहां एक महिला ने हकीम पर हिंदू बनकर उसके साथ हैवानियत करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि हकीम ने उसके इलाज के नाम पर बंधक बना लिया। इसके बाद अपने साथियों के साथ रेप किया। उसपर धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाया। यही नहीं, उससे निकाह करने की बात भी कही। महिला ने आरोप लगाया है कि इस दौरान उससे रुपये, आभूषण और मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। लिकोरिया से पीड़ित महिला गई थी इलाज कराने पीड़ित महिला की दर्ज करायी गई FIR के मुताबिक वह लिकोरिया से पीड़ित है। इसी बीमारी का इलाज कराने वो बबलू नाम के हकीम के पास गई थी। बबलू लोनी गाजियाबाद से जलेसर आता था। उसने महिला को कुछ दिन तक दवा दी। इसके बाद भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। काला जादू का दिया हवाला, ले गया लोनी पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि 8 जनवरी 2023 को बबलू ने उससे कहा था कि उसका इलाज दवाओं से संभव नहीं है। किसी ने उसपर काला जादू कर दिया है। इसे दूर करने के लिए महिला को लोनी चलना होगा। इसके बाद महिला जब भी उसके पास दवा लेने गई। वो उसे लोनी ले जाकर इलाज करने की बात कहने लगा। उसने महिला को किसी तरह गाजियाबाद ले जाने के लिए राजी कर लिया। 11 फरवरी 2023 को किया रेप पीड़ित महिला ने बताया कि 11 फरवरी 2023 को वो कथित हकीम बबलू महिला को जलेसर से लोनी गाज़ियाबाद ले गया। वहां पहुंचने पर उसने पहली बार महिला को बताया कि मैं हिन्दू नहीं हूं, हाशिम हूं। उसके बाद उसने महिला से रुपये, आभूषण, मोबाइल आदि छीन लिए। वहां 11 फरवरी को आरोपी हाशिम ने महिला के साथ रेप किया। आरोप है कि हाशिम ने महिला पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया और कहा कि उससे निकाह कर ले। इस दौरान महिला ने विरोध किया, तो उसे कमरे में बंधक बना दिया गया।
दो दिन बाद किया गया गैंगरेप
महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि हाशिम ने जिस दिन रेप किया। उसके दो दिन बाद 13 फरवरी 2023 को उसने कमरे में दो और लड़कों को बुलाया। यहां उन तीनों ने बारी-बारी से उसके साथ रेप किया। महिला के साथ हैवानियत की गई। इस दौरान वो बेसुध हो गई। उसके प्राइवेट पार्ट में चोटें भी आई। महिला ने बताया कि आरोपी हाशिम उसे मुजफ्फरनगर के खतौली में ले गया था। यहां पुलिस चौकी के सामने मस्जिद के पास उसे कमरे में बंद रखा गया। इस दौरान उसके साथ कई बार रेप किया गया। महिला ने उसका हर बार विरोध किया, तो उसने जान से मारने की धमकी भी दी। 13 मार्च को भागकर पहुंची पुलिस के पास पीड़ित महिला को आरोपी हकीम बंद कमरे में रखता था और बाहर जाते समय ताला लगा देता था। 13 मार्च को महिला किसी तरह से हकीम के चुंगल से छूटकर भाग निकली और जलेसर आ गयी। यहां उसने जलेसर थाना में एफआईआर करनी चाही, तो उसकी एफआईआर नहीं लिखी गयी। मजबूर होकर उसने न्यायालय की शरण ली और फिर न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई। महिला ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जलेसर, एटा के यहां धारा 156 (3) के तहत एफआईआर करने का आवेदन दिया था। इसपर न्यायलय ने महिला के साथ प्रथम दृष्टया संगेय अपराध घटित होना प्रतीत होते हुए थाना जलेसर को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद अब न्यायालय के आदेश पर FIR दर्ज की गई है। इस सम्बन्ध में एटा के अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाह ने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गयी है और इस मामले की गहराई से विवेचना की जा रही है।