सहारनपुर जिले में लगी धारा 144 मिहिर भोज यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट
किसी को भी रैली/ जुलूस निकालने की अनुमति नहीं
जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद वासियों से की सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील
सहारनपुर,
जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चन्द्र ने स्थानीय अभिसूचना इकाई की गोपनीय आख्या में किए गए उल्लेख के अनुसार बताया है कि गुर्जर समाज द्वारा सर्वसम्मति से 29 मई 2023 को सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार गौरव यात्रा निकाले जाने का निर्णय लिया गया है। गौरव यात्रा का समय 9:00 बजे थाना नकुड़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फंदपुरी स्थित राजेश पायलट/ सम्राट मिहिर भोज चौक से प्रारंभ होकर महंत जगन्नाथ चौक पर पहुंचकर संपन्न होगी। राजपूत समाज द्वारा गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज गौरव यात्रा पर एतराज किए जाने से गुर्जर समाज में काफी रोष व्याप्त है तथा जिससे राजपूत समाज व गुर्जर समाज के बीच टकराव की स्थिति होने की संभावना के कारण उक्त जुलूस/रैली की अनुमति उप जिला मजिस्ट्रेट नकुड द्वारा निरस्त की गई है। उप जिला मजिस्ट्रेट सदर द्वारा भी गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज गौरव यात्रा के आयोजन की अनुमति निरस्त की गई है।
डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा कि उक्त के परिप्रेक्ष्य में जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा दोनों समुदाय के लोगों को गत 3 दिनों से किसी भी नई परंपरा का प्रारंभ ने किए जाने के संबंध में वार्ता की गई परंतु अपनी हठधर्मिता के कारण उक्त कार्यक्रम को करने के लिए पूर्णतया प्रयासरत हैं। ऐसी स्थिति में उक्त आयोजन की अनुमति नहीं दी जाती है । चूंकि जनपद में पूर्व से ही धारा 144 लागू है। अतः बिना अनुमति के उक्त कार्यक्रम का आयोजन होता है तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अथवा समुदाय यदि उक्त कार्यक्रम को आयोजित करवाता है या प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से आयोजन कराने हेतु प्रेरित करता है या आयोजन में सहयोग प्रदान करता है या आयोजन में शामिल होता है तो उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। अतः जनसामान्य से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में शामिल ना हो और ना किसी को शामिल होने के लिए प्रेरित करें। जन सामान्य से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें।
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