श्री गुरु प्रसाद तिवारी स्टाम्प वेन्डर का निर्गत लाइसेन्स संख्या-13 अग्रिम आदेश तक निलम्बित

श्री गुरु प्रसाद तिवारी स्टाम्प वेन्डर का निर्गत लाइसेन्स संख्या-13 अग्रिम आदेश तक निलम्बित

भदोही 15 नवम्बर 2022:- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) शैलेन्द्र कुमार मिश्र ने श्री गुरू प्रसाद तिवारी स्टाम्प विक्रेता दीवानी कचहरी ज्ञानपुर जिला भदोही लाईसेन्स नं0-13 के विरुद्ध कतिपय व्यक्तियों द्वारा यह शिकायत किया गया कि उक्त स्टाम्प विक्रेता से स्टाम्प खरीदते समय निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त अधिक मूल्य लिया जाता है तथा शिकायत करने पर उसके द्वारा कहा जाता है कि लेना हो तो लो नहीं तो यहा से जाओ, जहां शिकायत करनी हो वहा कर दो मुझे किसी का डर नही है ।
           उक्त के क्रम में आज दिनांक 14.11.2022 को प्रश्नगत प्रकरण की जॉच की गयी। जॉचोपरान्त पाया गया कि श्री मनीष कुमार पाण्डेय पुत्र जयनाथ पाण्डेय निवासी अहिमनपुर थाना औराई जनपद भदोही ने स्टाम्प विक्रेता श्री गुरू प्रसाद तिवारी दीवानी कचहरी ज्ञानपुर जनपद भदोही के पास गया उसके द्वारा अधिक मूल्य लेने पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आकर अपना लिखित बयान दिया गया कि उक्त स्टाम्प विक्रेता से 1000/-00 रू० का स्टाम्प पेपर (भारतीय गैर न्यायिक) भारत सरकार लिया जो क्रमशः 100/-00 का दस स्टाम्प पेपर लिया गया जिसका कमांक- 1- जी०ए०-096195 2 - जी0ए0-096194 3-जी0ए0-096193 4- जी0ए0-096192 5- जी0ए0-096090 6- जी0ए0-096189 7- जी0ए0-096188 8- जी0ए0- 096187 9-जी0ए0-096186 10 जी0ए0-096198 है। स्टाम्प विक्रेता गुरू प्रसाद तिवारी से 1000 /- 00 का स्टाम्प पेपर खरीदने पर 100 /-00 अधिक लिया गया। जिसकी प्रथम दृष्टया जॉच करने पर पुष्टि हुई।
          अतएवं स्टाम्प वेन्डर श्री गुरू प्रसाद तिवारी, स्टाम्प वेन्डर स्थान दीवानी कचहरी ज्ञानपुर जनपद भदोही द्वारा प्रत्येक स्टाम्प पेपर पर 10 प्रतिशत से अधिक मूल्य लेकर विकय किया जा रहा है। इस प्रकार इनके द्वारा शासन द्वारा निर्गत शासनादेश / नियमावली के विरूद्ध कार्य किया जा रहा है, इस प्रकार प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाते है। उक्त कृत के लिये श्री गुरु प्रसाद तिवारी स्टाम्प वेन्डर का निर्गत लाइसेन्स संख्या-13 अग्रिम आदेश तक निलम्बित किया जाता है।