अंतर्राज्यीय आपराधिक माफिया धर्मेन्द्र किरठल सहित तीन को 5-5 साल की सजा व अर्थदंड
संवाददाता डा योगेश कौशिक
बागपत।प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित कुख्यात अन्तर्राज्यीय आपराधिक माफिया धर्मेन्द्र किरठल तथा उसके गैंग के सदस्य सतेन्द्र मुखिया व सुभाष उर्फ छोटू को ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत बागपत पुलिस और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने के परिणामस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के एक मुकदमे में एफटीसी कोर्ट प्रथम द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को 5-5 वर्ष के कारावास व तीनों को 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है।
पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि, कुख्यात अभियुक्त धर्मेन्द्र किरठल पर विभिन्न राज्यों में 53 से अधिक मामले संगीन धाराओं में दर्ज हैं। वहीं सतेंद्र मुखिया पर भी 33 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस द्वारा सभी से संबंधित सशक्त पैरवी की जा रही है।