पीएफआई व उनके सहयोगी संगठन विधि विरुद्ध संगम घोषित

पीएफआई व उनके सहयोगी संगठन विधि विरुद्ध संगम घोषित

गृहमंत्रालय भारत सरकार ने की कार्रवाई, डीएम ने दी जानकारी
शामली। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विधि विरुद्ध कार्यों में संलिप्त पीएफआई व उसके सहयोगी संगठनों को विधि विरुद्ध संगम घोषित करते हुए आमजन को इनके विरुद्ध जागरूक करने के उद्देश्य से न्यायालयों एवं सभी कार्यालयों में नोटिस बोर्ड चस्पा किए गए हैंं। डीएम जसजीत कौर ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा (3) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पतिबंधित संगठन पीपुल्स फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआई) एवं उसके सहयोगी संगठनों, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैम्पस फ्रंट आफ इंडिया, आल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कन्फैडरेशन आफ ह्यूमन राइटस आर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमैन फ्रंट, जूनियर फ्रंट इम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रेहाब इंडिया फाउंडेशन केरल को विधि विरुद्ध संगम घोषित किया गया है। आमजन के अवलोकन के लिए अधिसूचना की प्रति न्यायालयों के नोटिस बोर्ड, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, उप जिला मजिस्ट्रेट शामली, कैराना, ऊन एवं समस्त थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गयी है।