चित्रकूट- चित्रकूट न्याायालय के विेशेष डकैती न्यायाधीश द्वारा लूट के 04 आरोपी अभियुक्तों को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास व 04-04 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा राम सिंह एवं पैरोकार आरक्षी माहेश्वरीदीन द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप न्यायालय विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट/अपर सत्र न्यायधीश नीरज श्रीवास्तव द्वारा थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 37/2019 धारा 395,397,142 भादवि के आरोपी अभियुक्त नोखेलाल पुत्र रामसूरत अभियुक्त श्यामू उर्फ देवेन्द्र त्रिपाठी पुत्र उमेश त्रिपाठी अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र रामकेश यादव अभियुक्त शिवकुमार पुत्र मोहन यादव निवासीगण सेमरिया चरणदासी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 02-02 वर्ष का कारावास व 04-04 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना का विवरण
बताते चलें कि 12.08.2019 को वादी पवन तिवारी पुत्र स्व0 मातादीन निवासी निवाड़ी म0प्र0 द्वारा थाना बहिलपुरवा में सूचना दी गयी थी कि नोखेलाल, श्यामू, अनिल कुमार, शिवकुमार उपरोक्त द्वारा उनके ऊपर हमला कर उनके साथ मारपीट कर 46 हजार रुपये नगद व MI 7PRO मोबाइल छीन कर ले गये । तत्काली प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा राकेश कुमार सरोज द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी एवं दिनाँक 11.09.2019 को आरोपियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था ।
वही आज चारों आरोपियों को न्यायालय द्वारा 02-02 वर्ष का कारावास व 04-04 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
ब्यूरो रिपोर्ट-रामेन्द्र सिंह