नाबालिग से छेड़छाड़ व मारपीट करने पर चार साल की सजा व 10 हजार 5 सौ अर्थ दंड
बागपत | नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ व मारपीट के आरोपी को पुलिस व अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के चलते न्यायालय ने चार साल की सजा व दस हजार पांच सौ रूपये का अर्थ दंड भी लगाया |
बता दें कि, वर्ष 2016 में जनपद शामली के कांधला क्षेत्र के भबीसा निवासी अभियुक्त अनिल पुत्र वीरेंद्र द्वारा नाबालिग लड़की से सदर कोतवाली क्षेत्र में मारपीट व छेड़छाड़ की घटना कारित की गई थी |
अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो कोर्ट द्वारा विभिन्न धाराओं में अलग अलग सजा सुनाते हुए कुल 4 वर्ष में 6 माह की कठोर सजा भी सुनाई तथा 10 हजार 5 सौ रूपये का अर्थ दंड भी लगाया |