पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्र को दो वर्ष का कारावास
रिपोर्ट-निरज गुप्ता
भदोही। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साधना गिरी ज्ञानपुर की अदालत ने दोषी चिन्हित माफिया विजय मिश्र उपरोक्त को धारा 25 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत 02 वर्ष कठोर कारावास व ₹10,000/- अर्थदंड तथा धारा- 30 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत 06 माह कठोर कारावास व ₹5,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया।
चिन्हित माफिया के विरुद्ध हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, मारपीट, सम्पत्ति हड़पने, जालसाजी, रंगदारी सहित गम्भीर अपराधों के कुल 83 अभियोग पंजीकृत हैं।
गैंगस्टर अभियुक्त के करोड़ों रुपए की सम्पत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है।