दहेज हत्या के आरोप में पति और देवर को सात साल की सजा।

चित्रकूट: दहेज हत्या के एक संगीन मामले में न्यायालय ने मृतका के पति और देवर को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, उन्हें 6,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला अपर जिला जज नीरज श्रीवास्तव ने सुनाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास के मुताबिक, 4 फरवरी 2022 को मऊ थाना क्षेत्र के चंदई मजरा तिलौली गांव में हनुमान प्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके अनुसार, उनकी बेटी रेखा की शादी खण्डेहा गांव के रामदयाल से हुई थी। शादी के बाद से रेखा का पति रामदयाल और देवर शिवदयाल दहेज में एक लाख रुपये की मांग कर रहे थे। इन लोगों ने रेखा को इस मांग को पूरा न करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।
इस बीच, 3 फरवरी 2022 को आरोपियों ने रेखा को मौत के घाट उतार कर उसे फांसी पर लटका दिया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने रामदयाल और शिवदयाल को दोषी पाया और उन्हें सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
इस फैसले से एक बार फिर यह संदेश गया है कि दहेज प्रथा को बढ़ावा देने और इसे लेकर हत्या करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।