चित्रकूट -शेष लक्ष्य के सापेक्ष 423 जोड़ों का 12 फरवरी एवं 6 मार्च को होंगा सामुहिक विवाह।

चित्रकूट -शेष लक्ष्य के सापेक्ष 423 जोड़ों का 12 फरवरी एवं 6 मार्च को होंगा सामुहिक विवाह।

मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह का होंगा आयोजन।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया ने जनपदवासियों को जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद चित्रकूट में 823 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लक्ष्य के सापेक्ष 400 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया जा चुका है। शेष लक्ष्य 423 जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजन दो चरणों में दिनांक 14.02.2023 एवं 06.03.2023 निर्धारित की गयी है। सामूहिक विवाह का आयोजन मेगा इवेन्ट के रूप में रामायाण मेला परिसर चित्रकूट में निर्धारित तिथियों में किया जायेगा। जिसके अंतर्गत क्षेत्र पंचायत /नगर पालिका /नगर पंचायत में अवशेष लक्ष्य 423 जोड़ों का निकायवार विवरण निन्मवत् है ( विकास खण्ड कर्वी 121 विकास खण्ड मऊ 58, विकास खण्ड मानिकपुर - 70, विकास खण्ड रामनगर - 43 विकास खण्ड पहाडी - 74, नगरपालिका कर्वी 44, नगर पंचायत मानिकपुर - 6, नगर पंचायत राजापुर 5 एवं नगर पंचायत मऊ - 2 )

उन्होंने सम्मानित जनमानस से अनुरोध किया है कि शहरी क्षेत्र के निवासी नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद तथा ग्रामीण क्षेत्र के निवासी विकास खण्डों में सामूहिक विवाह हेतु अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कराये तथा शासन की इस अति महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठायें।

उन्होंने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह हेतु निम्न पात्रता होनी चाहिए जिसमें कन्या के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, विवाह हेतु कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर (लड़के) की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, आवेदक की वार्षिक आय सीमा रू० 2 लाख से कम होनी चाहिए, कन्या का स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिए, आवेदक, वर व कन्या का आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण-पत्र (आयु प्रमाणित किये जाने हेतु ) होना चाहिए, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछडा वर्ग के आवेदकों के पास जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिए, सामूहिक विवाह हेतु विधवा महिला की पुत्री स्वयं विधवा व तलाकशुदा का पुनर्विवाह, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जायेगी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत कुल धनराशि रू० 51,000/ प्रति जोड़े पर व्यय की जाती है, जिसमें से रू० 35,000/ लडकी के बैंक बचत खाते में स्थानान्तरित की जाती है। विवाह सामग्री रू० 10,000/ का सामान दिया जाता है तथा रू० 6,000/ प्रति जोड़ा भोजन, बिजली-पानी, टेण्ट व्यवस्था पर व्यय किया जाता है।