विशेष प्रवर्तन अभियान 01 से 15 मार्च तक

होली पर्व के दृष्टिगत अवैध मदिरा के निर्माण एवं तस्करी पर अंकुश के लिए तहसीलवार टीमें गठित: डीएम

विशेष प्रवर्तन अभियान 01 से 15 मार्च तक

रमेश बाजपेई 

रायबरेली।जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कहा कि होली पर्व सन्निकट होने पर अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी की संभावना के दृष्टिगत 01 मार्च से 15 मार्च 2025 तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाना है। जिसमें अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री एवं तस्करी तथा अवैध स्प्रिट/अल्कोहल के परिवहन पर अंकुश लगाए जाने हेतु समस्त तहसीलवार टीमों का गठन किया है।जिलाधिकारी ने आबकारी, पुलिस एवं राजस्व प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर प्रभावी प्रवर्तन कार्य सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि पूरे जनपद में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाकर अवैध शराब के निर्माण, तस्करी, परिवहन आदि पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। इस कार्य के लिए प्रत्येक तहसील में उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी तथा आबकारी निरीक्षक विशेष रूप से सक्रिय रहेंगे। पूरे जनपद में 6 प्रवर्तन दलों का गठन किया गया है।जिलाधिकारी ने कहा की अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त माफियाओं/तस्करों की सूची के अनुसार उनके विरुद्ध स्थानीय पुलिस के सहयोग सेनियमानुसार गैंगस्टर/गुण्डा एक्ट केआबकारी दुकानों एवं थोक अनुज्ञापनों का निरीक्षण चेकलिस्ट के अनुसार किया जाए। स्टॉक के बारकोड व क्यू0आर0 कोड की सूक्ष्मता एवं सतर्कता पूर्वक स्कैनिंग/जांच की जाए। देशी/विदेशी मदिरा/बियर एवं माडल शाप की फुटकर बिक्री की दुकानों पर ओवर रेट के सम्बन्ध में रैंडम टेस्ट परचेज की कार्यवाही भी की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश स्तर पर संचालित टोल फ्री नंबर 14405 तथा व्हाट्सएप नंबर 9454 466019 का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि आमजन बिना किसी भय के इन नंबरों पर अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री की सूचना दी जा सके। जनपद में क्रिसमस एवं नववर्ष के अवसर पर होने वाले आयोजनों की दृष्टिगत रेस्टोरेंट, होटल, क्लब रिसॉर्ट्स एवं उत्सव स्थलों पर सतर्क दृष्टि रखी जाए।