हर्ष फायरिंग में दो बारातियों की जान लेने के मामले में दोष सिद्ध होने पर दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा।
चित्रकूट: बारात के द्वारचार के समय हर्ष फायरिंग करके दो बारातियों को मौत के घाट उतारने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने दो हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक हत्यारोपी को 71 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि रैपुरा थाने के उडकी माफी गांव के निवासी नत्थू प्रसाद यादव ने राजापुर थाने में 4 मई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार इंटवा महुलिया गांव के निवासी हरिश्चंद्र के बेटे शंकर यादव की बारात 3 मई 2022 को राजापुर थाने के नोनागर अतरसुई गांव गई थी। बारात के साथ उसका बेटा रामकरण यादव भी गांव के अन्य लोगों के साथ द्वारचार के लिए कन्या पक्ष के दरवाजे पंहुच गया। नाच गाने के दौरान बाराती पक्ष की ओर से आए महुलिया निवासी बबुली यादव ने अपनी रायफल और गोबरिया निवासी महेश यादव ने अपनी दोनाली बंदूक से हर्ष फायरिंग शुरू कर दिया। इस फायरिंग के दौरान उसका बेटा रामकरण यादव, इंटवा महुलिया निवासी राम लखन यादव और महुलिया निवासी राम मिलन यादव और मुन्ना पाल गोलियों की चपेट में आ गए। जिसमें मौके पर ही रामकरण यादव की मौत हो गई और शेष घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जहां इलाज के दौरान राम लखन यादव की भी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद रायफल और दोनाली बंदूक बरामद करते हुए दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया था। साथ ही विवेचना के बाद हत्या का आरोप पत्र दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में दाखिल किया था।
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बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी बबुली यादव और महेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही प्रत्येक को 71 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।