दिव्यांगजनों के लिए सुनहरा अवसर: दुकान निर्माण/संचालन हेतु ऋण योजना का लाभ उठाएं

उन्नाव: जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय, उन्नाव द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दुकान निर्माण और संचालन ऋण योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपना रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकें।
योजना का लाभ:
इस योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांगजनों को निम्नलिखित सहायता दी जाएगी:
1. दुकान निर्माण के लिए ऋण:
कुल राशि ₹20,000।
₹15,000 पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज।
₹5,000 अनुदान।
2. दुकान संचालन के लिए ऋण:
कुल राशि ₹10,000।
₹7,500 पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज।
₹2,500 अनुदान।
पात्रताः
आवेदक उन्नाव जनपद का निवासी हो।
दिव्यांगता 40% या उससे अधिक हो।
आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।
किसी अपराध में दोषी न हो और कोई पूर्व ऋण बकाया न हो।
राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता हो।
दुकान निर्माण हेतु न्यूनतम 10 वर्गफुट भूमि हो या भूमि खरीदने/लेने में सक्षम हो।
आवेदन कैसे करेः
इच्छुक और पात्र दिव्यांगजन योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल http://divyangjan.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया सायबर कैफे, लोकवाणी केंद्र या जनसुविधा केंद्रों से पूरी की जा सकती है।
महत्वपूर्ण
यह योजना दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उनके आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय, उन्नाव से संपर्क करें।
-जिला दिव्याँग जन सशक्तिकरण कार्यालय. जनपद उन्नाव