चित्रकूट: हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड, पुलिस की कड़ी पैरवी से न्याय की जीत।

चित्रकूट: हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड, पुलिस की कड़ी पैरवी से न्याय की जीत।

चित्रकूट: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के बाद, सत्र न्यायालय ने एक हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह ऐतिहासिक फैसला 6 दिसंबर 2024 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विकास कुमार प्रथम द्वारा सुनाया गया।

 

घटना का विवरण

2 जून 2023 को वादी चंद्रभान ने थाना मऊ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके 19 वर्षीय बेटे ननकू की हत्या उसकी पड़ोसी उषा उर्फ गंगामणि और उसके बेटे शिव औतार ने की। दोनों आरोपियों ने ननकू को अपने घर के पास घात लगाकर कुल्हाड़ी और लाठी से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या का कारण ननकू का ऊषा देवी की बेटी से बात करना था, जिससे मां-बेटे के बीच रंजिश पैदा हो गई थी।

पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना मऊ में हत्या का मामला दर्ज किया और आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाए। प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश द्विवेदी की अगुवाई में विवेचना की गई और 7 अगस्त 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

 

पुलिस की कड़ी मेहनत और शास्त्र से मजबूत पैरवी

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में, मऊ थाना की टीम ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस मामले को गहनता से उठाया। प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार राय और उनके सहयोगियों ने इस मामले की प्रभावी पैरवी की, साथ ही जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्यामसुंदर मिश्र ने न्यायालय में प्रभावी बहस की। इसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने दोनों आरोपियों उषा देवी और शिव औतार को हत्या का दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

 

इस फैसले से पुलिस की कड़ी मेहनत और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम सामने आया। यह कदम न केवल क्षेत्र में न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि यह अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की ओर एक अहम संदेश भी है।