चित्रकूट-गैर इरादतन हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर चार आरोपियों को सजा।
चित्रकूट: गैर इरादतन हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने चार आरोपियों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि कर्वी कोतवाली क्षेत्र के बरमपुर गांव के निवासी रामचन्द्र कुशवाह ने बीती 28 फरवरी 2021 को कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार बीती 20 फरवरी 2021 को सबेरे 7ः30 बजे रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। जिसमें हमलावर शिव प्रसाद ने अपने बेटे प्रकाश चन्द्र व सुरेश, रामलखन आदि के साथ लाठी, डण्डा, कुल्हाडी, हसिया से हमला कर दिया। जिसमें वादी रामचन्द्र, राजाराम, भूरी देवी, जियालाल उर्फ लाला भाई घायल हो गए थे। इस घटना में उसका छोटा भाई जियालाल गम्भीर रूप से घायल हो गया था। जिसे लेकर इलाज के लिए वह लोग जिला अस्पताल आए। जहां गम्भीर हालत के चलते चिकित्सकों ने उसे प्रयागराज के लिए रिफर कर दिया, किन्तु इलाज के दौरान 26 फरवरी 2021 को उसकी मौत हो गयी। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसी मामले में दूसरे पक्ष के शिवप्रसाद ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गयी तहरीर में शिव प्रसाद ने बताया था कि घटना के समय वह अपने खेत में पिलर कर रहा था। इस दौरान रामचन्द्र व राजाराम आदि ने आकर उसे गाली गालौच करते हुए लाठी डण्डों से पीटा। इस मामले में भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी शिव प्रसाद उसके बेटे प्रकाश चन्द्र, सुरेश व रामलखन को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
इसी प्रकार दूसरे पक्ष के रामचन्द्र व राजाराम को दो-दो वर्ष कारावास और 6-6 हजार अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है।