मानिकपुर न्यायालय ने चोरी के आरोपी को सुनाई सजा, आठ दिन की कारावास और 3500 रुपये जुर्माना।

मानिकपुर न्यायालय ने चोरी के आरोपी को सुनाई सजा, आठ दिन की कारावास और 3500 रुपये जुर्माना।

मानिकपुर, चित्रकूट: मानिकपुर ग्राम न्यायालय ने चोरी के एक मामले में आरोपी सलमान नाथ को दोषी करार देते हुए उसे आठ दिन की कारावास और 3500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मानिकपुर जीआरपी थाने में प्रयागराज जिले के बारा थाने के लोहगरा गांव निवासी सलमान नाथ के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज था। चोरी का माल आरोपी के पास से बरामद हुआ था, जिसके बाद मानिकपुर जीआरपी टीम ने मामले की प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को समय पर न्यायालय में पेश किया। आरोपी ने मामले में अपना जुर्म स्वीकार किया था, जिसके बाद बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश खुशबू चन्द्र ने यह सजा सुनाई।

न्यायालय के इस फैसले के बाद स्थानीय समुदाय में कड़ी कानूनी कार्रवाई की सराहना की जा रही है। न्याय का यह उदाहरण दर्शाता है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी सजा देने से समाज में कानून का सम्मान बढ़ता है।