चित्रकूट-घर में घुसकर नाबालिक के साथ छेडखानी के मामले में आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को कारावास।

चित्रकूट-घर में घुसकर नाबालिक के साथ छेडखानी के मामले में आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को कारावास।

चित्रकूट: घर में घुसकर नाबालिक के साथ छेड़खानी करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 12 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। 

   विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बीती 15 फरवरी 2017 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार उसकी नाबालिक बेटी से सरधुवा गांव के कोटेदार का बेटा जमील दोपहर के समय गुटखा लेने आया था। गुटखा लेने के बाद वह बेटी के पीछे घर के अन्दर आ गया और उसे पकड़कर अभद्रतापूर्ण बर्ताव किया। जिसके बाद उसकी बेटी विरोध करते हुए घर से बाहर भाग निकली। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। 

   बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी जमील को चार कारावास के साथ 12 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।