एटा में दोनो पक्षों को एक साथ बैठाकर मीडिएशन कराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के परिवारियों को एक साथ ससम्मान से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा से विदा किया गया।
ब्यूरो रिपोर्ट मिथुन गुप्ता एटा
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश के अनुपालन एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा में स्थापित मध्यस्थता केन्द्र में श्री कमालुद्दीन अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,एटा एवं मध्यस्थ श्री कन्हीलाल शर्मा (एड0) आज दिनांक 30-09-2023 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा से प्राप्त पत्रावली वाद संख्या-16397/2023 श्रीमती रुकसार बेगम बनाम् रियासत अली आदि अन्तर्गतधारा 498ए, 323, 504, 506भ0द0सं0 व डी0पी0 एक्ट थाना मलावन, एटा में दोनो पक्षों को एक साथ बैठाकर मीडिएशन कराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पति-पत्नी के द्वारा एक साथ रहने की सहमति व्यक्त की और आजीवन साथ रहने का समझौता कर दोनों पक्षों के परिवारियों को एक साथ ससम्मान से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा से विदा किया गया। इसी क्रम में अन्य दो पत्रावलियाँ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा से प्राप्त पत्रावली वाद सं0-7594/2023 श्री पीयूष भार्गव बनाम् सुरजीत सिंह अनतर्गत धारा 138 एन0आई0एक्ट थाना कोतवाली नगर, एटा में दोनों पक्षों के साथ वार्ता की गयी व उनके द्वारा लेन-देन करने का समझौता कराया गया तथा वाद सं0- 13751/2022 श्रीमती फूलश्री बनाम् कमल सिंह अन्तर्गत धारा 147, 148, 406, 323, 452, 504, 506भ0द0सं0 थाना जलेसर, एटा में दोनों पक्षों के साथ वार्ता करायी गयी व उन्हें समझाया गया एवं उनके मध्य स्थित मतभेद को समाप्त कर दोनों पक्षों को समाज में इस प्रकार के कृत्य को रोहराया न जाये यह भी संकल्प लिया गया। तद्नुसार सुलह-समझौते के आधार पर दोनों पक्षों को विदा किया गया