पीएम आवास योजना ग्रामीण , पात्रता शर्तों में सरकार ने किये बदलाव , ट्योढी गांव में संगोष्ठी आयोजित

पीएम आवास योजना ग्रामीण , पात्रता शर्तों में सरकार ने किये बदलाव , ट्योढी गांव में संगोष्ठी आयोजित

••हर गरीब के सिर पर हो छत सरकार की मुख्य प्राथमिकता, पात्र व्यक्ति का हो सही चयन: जिलाधिकारी

संवाददाता नीतीश कौशिक

बागपत।प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पात्रता चयन प्रक्रिया को ठीक से संपन्न करने के लिए ग्राम ट्योढी में एक महत्वपूर्ण उन्मुखीकरण गोष्ठी का आयोजन किया गया।  गोष्ठी की अध्यक्षता  जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने की, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया।

गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य पीएमएवाई-जी सर्वे 2024 के तहत पात्रता चयन के लिए ग्रामीणों को विस्तृत जानकारी प्रदान करना था। जिलाधिकारी ने योजना के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, जिसमें लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया शामिल थे। उन्होंने बताया, सरकार का लक्ष्य हर जरूरतमंद को पक्का घर मुहैया कराना है और इसके लिए सभी पात्र परिवारों की पहचान की जा रही है। पीएमएवाई-जी सर्वे 2024 के आधार पर नियम शर्तो के आधार पर जरुरत मंद को ईमानदारी से पारदर्शिता के आधार पर आवास का चयन किया जाए ,कोई भी ग्रामीण किसी के लोभ प्रलोभन में आकर अनुचित कदम ना उठाये, सही पात्रता के आधार पर ही मिलेगा पक्का मकान।

जिलाधिकारी ने बताया, "प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत शासन का उद्देश्य हर बेघर और कच्चे मकान में रहने वाले परिवार को पक्का मकान देना है, ताकि हर किसी को रहने के लिए पक्का आवास मिल सके और कोई भी बिना छत के न रहे। इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा, ताकि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि, इस बार पात्रता मानकों में संशोधन किया गया है, जिससे अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। 

उन्होंने जिला विकास अधिकारी अखिलेश कुमार को निर्देशित किया कि, योजना का व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए ,जगह-जगह वॉल पेंटिंग पंपलेट पोस्टर लगाए जाएं ,जिससे कि व्यक्ति, किसी के बहकावे में आकर पैसा ना दे।जिलाधिकारी ने सर्वे की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी और बताया कि सरकार ने पात्रता मानकों में कुछ बदलाव किए हैं। पहले 13 मानकों के आधार पर पात्रता का चयन होता था, जिन्हें घटाकर अब 10 कर दिया गया है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ प्रदान करना है। 

जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को योजना के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि यदि किसी को इस प्रक्रिया में कोई कठिनाई होती है, तो वे सीधे अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। गोष्ठी के अंत में ग्रामीणों ने अपने सवालों के उत्तर प्राप्त किए और योजना के संबंध में आवेदन किया।

नए मानकों के तहत लाभार्थियों की पात्रता

बेघर परिवार ,शून्य, एक या दो कमरे वाले कच्चे घर में रहने वाले परिवार, 25 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई साक्षर वयस्क न हो ,16 से 69 वर्ष की उम्र वाला कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो ,16 से 59 वर्ष की उम्र वाला कोई वयस्क सदस्य न हो, दिव्यांग सदस्य वाले परिवार ,श्रम करके जीवन यापन करने वाले परिवार,अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और अल्पसंख्यक परिवार। 

ये नहींं होंगे पात्र

इसके अलावा, गोष्ठी में यह भी स्पष्ट किया गया कि, तीन/चार पहिया वाहन धारक, मशीनीकृततीन/चार पहिया कृषि उपकरण धारक, 50 हजार रुपए या उससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक, इसके पात्र नहींं होंगे। इसके साथ ही जिनके परिवार में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, जिनकी परिवारिक आय प्रतिमाह 15 हजार रुपए से अधिक हो आयकर दाता परिवार,जीएसटी जमा करने वाले परिवार ,जिनके पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि हो,जिनके पास 5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि का मालिक हो, वे भी पात्र नहींं होंगे। 

गोष्ठी में ग्रामीणों ने इस योजना के प्रति उत्साह दिखाया और जिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया कि ,इस प्रकार की जानकारी उन्हें समय पर दी गई, जिससे वे योजना का लाभ उठा सकें।इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी अखिलेश कुमार ग्राम प्रधान आदि उपस्थित रहे।