चित्रकूट में अपहरण मामले में दोषी को आजीवन कारावास और 80,000 रुपये का जुर्माना।

चित्रकूट में अपहरण मामले में दोषी को आजीवन कारावास और 80,000 रुपये का जुर्माना।

चित्रकूट, 21 दिसंबर: चित्रकूट जिले में अपहरण के मामले में त्वरित न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 2009 का है, जब बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के छीतूपुर गांव की निवासी मलकिनिया ने अपने पति चुन्नीलाल के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी ने बंदूक और राइफल के बल पर चुन्नीलाल को अगवा कर लिया था।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी वीरेन्द्र यादव को 15 सितंबर 2009 को गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शनिवार को त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज नीरज कुमार श्रीवास्त्व ने आरोपी को दोषी करार दिया। आरोपी को आजीवन कारावास और 80,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इस निर्णय से समाज में न्याय की उम्मीदें और मजबूत हुई हैं, और यह संदेश देता है कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। यह सजा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है।