राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनवरी 2025 में निःशुल्क राशन वितरण, 6 जनवरी से होगी शुरुआत।
चित्रकूट: जिला पूर्ति अधिकारी श्री आनंद कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जनवरी 2025 के लिए आवंटित खाद्यान्न का वितरण 6 जनवरी से 25 जनवरी 2025 के बीच किया जाएगा। इस योजना के तहत लाभार्थियों को निःशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा।
वितरण की व्यवस्था:
अन्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 17 किग्रा गेहूं और 18 किग्रा चावल (कुल 35 किग्रा) दिया जाएगा।
पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2.3 किग्रा गेहूं और 2.7 किग्रा चावल (कुल 5 किग्रा प्रति यूनिट) प्रदान किया जाएगा।
विशेष प्रावधान:
राशन वितरण के अंतिम दिन 25 जनवरी 2025 को, ऐसे उपभोक्ताओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं जो आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन नहीं ले सके। उनके लिए मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जाएगा।
पारदर्शिता और निगरानी:
उचित दर विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उपभोक्ताओं के बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के तुरंत बाद अनुमन्य मात्रा में राशन उपलब्ध कराएं।
नोडल अधिकारी, जो जिलाधिकारी द्वारा नामित किए गए हैं, वितरण प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। साथ ही, पूर्ति निरीक्षक नियमित रूप से वितरण केंद्रों की जांच करेंगे।
जिला प्रशासन का यह प्रयास सुनिश्चित करेगा कि जरूरतमंदों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से राशन पहुंचे। लाभार्थियों को समय पर अपने केंद्र पर पहुंचकर इस योजना का लाभ उठाने की अपील की गई है।