भाजपा विधायक योगेश धामा व रालोद के पूर्व विधायक वीरपाल राठी समेत कई दोषी करार

भाजपा विधायक योगेश धामा व रालोद के पूर्व विधायक वीरपाल राठी समेत कई दोषी करार

 ••एक-एक महीने की सजा और जुर्माना भी
••पूर्व विधायक सत्येंद्र सोलंकी तथा लोकेश दीक्षित के एलबीडब्ल्यू जारी

संवाददाता नीतीश कौशिक

बागपत।आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अपर सिविल जज, सीनियर डिवीजन भगत सिंह की कोर्ट ने भाजपा विधायक योगेश धामा, पूर्व विधायक वीरपाल राठी, रालोद के राष्ट्रीय महासचिव सुखबीर सिंह गठीना, राजू तोमर सिरसली, जिवाना के पूर्व प्रधान अखिलेश और सिंघावली अहीर के पूर्व प्रधान रामपाल यादव को दोषी करार दिया है। इन सभी को एक- एक महीने की सजा और 100-100 रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 7 दिन की सजा बढ़ाई जाएगी। 

बता दें कि, इन सभी के खिलाफ वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव के दौरान बिनौली में बड़ौत रोड पर पैठ मैदान के पास सभा में आचार संहिता उल्लंघन करने पर मामला दर्ज हुआ था, जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। इन सभी को दोषी करार देते ही कस्टडी में लिया गया। विधिक औपचारिकता पूरी करने के बाद सभी को जमानत मिल गई है। 

जबकि, इसी मामले में पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित व पूर्व विधायक सतेंद्र सोलंकी कोर्ट में पेश नहीं हुए। पेश न होने पर दोनों पूर्व पूर्व विधायकों के नॉन बेल वारंट जारी किए गए।