ग्राम प्रधान वैट गुलबहार हाईकोर्ट के आदेश पर बहाल गांव में खुशी का माहौल
गढ़मुक्तेश्वर
ब्लाक सिंभावली क्षेत्र के गांव वेट ग्राम प्रधान गुलबहार गांव में किए गए विकास कार्यों को लेकर जिलाधिकारी द्वारा जांच कमेटी के आधार पर गबन का आरोप लगाकर वित्तीय अधिकार चीज का निलंबित कर दी गई थी ग्राम प्रधान के निलंबन को उनके पति हाजी रईस ने हाई कोर्ट में चुनौती दी ग्राम प्रधान पति हाजी रईस ने जानकारी देते हुए बताया हाई कोर्ट के आदेश पर उनकी पत्नी गुलबहार को बाहल कर दिया गया जिससे गांव में खुशी का माहौल है हाई कोर्ट के द्वारा दी गई प्रतिकूल प्रति
जिलाधिकारी, हापुड़/प्रत्यर्थी क्रमांक 13.12.2022 द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.2022 से व्यथित है। 2 जिसमें याचिकाकर्ता की वित्तीय शक्ति को इस आधार पर जब्त कर लिया गया है कि याचिकाकर्ता ने अधिक भुगतान किया है और ग्राम पंचायत के संबंध में विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में कुछ अनियमितताएं की हैं। उक्त आदेश द्वारा जिलाधिकारी ने जांच समिति को एक माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के संबंध में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि आदेश दिनांक 13.12.2022 दर्शाता है कि याचिकाकर्ता को प्रारंभिक जांच के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया गया है और याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिला मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता की आपत्ति को खारिज करने का कोई कारण बताए बिना एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया अनियमितता के आरोप साबित हुए हैं। यह तर्क दिया गया है कि आक्षेपित आदेश पारित करने में याचिकाकर्ता के खिलाफ आदेश में कोई कारण नहीं दिया गया है, इसलिए, आदेश टिकाऊ नहीं है।
मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।
सभी प्रतिवादियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।
इस न्यायालय के अगले आदेशों तक, प्रतिवादी संख्या द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.2022 का संचालन। 2 याचिकाकर्ता की प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति को जब्त करने की सीमा तक रुका रहेगा। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या के खिलाफ जांच पर रोक नहीं लगाता है। 2 जांच के साथ आगे बढ़ सकता है और कानून के अनुसार अंतिम आदेश पारित कर सकता है।