दहेज हत्या मामले में तीन हुऐ बा-इज़्जत बरी

आठ वर्ष पूर्व बीमारी से हुई मृत्यु के मामले को दहेज हत्या मे तब्दील हुऐ मामले में आया फैसला।बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद कुमार शुक्ल व अभियोजन पक्षाकार अधिवक्ता विनय शंकर दीक्षित की जिरह सुन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रथम अल्पना सक्सेना ने किया तीनों आरोपियों को बाइज़्जत बरी

दहेज हत्या मामले में तीन हुऐ बा-इज़्जत बरी

ब्यूरो महेंद्र राज

थाना आसीवन क्षेत्र मे आठ साल पहले हुई दहेज हत्या के मामले के तीन आरोपियों को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (प्रथम) अल्पना सक्सेना ने बाइज़्जत बरी कर दिया है।अभियोजन पक्ष अदालत में मुकदमे की सुनवाई केे दौरान दहेज हत्या की घटना को साबित नहीं कर सका है।थाना हसनगंज के ग्राम खेरवा अल्लादादपुर निवासी दिग्विजय सिंह ने अपनी पुत्री अन्नू की शादी रवीन्द्र सिंह पुत्र स्व.दुर्गा सिंह निवासी ग्राम पीर अली नेवादा  थाना आसीवन के  साथ 01 मई 2013 को की थी।16 फ़रवरी 2014 को अन्नू की मौत सेप्टीसीमिया नाम की फेंफ़ड़े की बीमारी से हो गई थी।अन्नू के परिजनों ने प्रताड़ना के फलस्वरूप अन्नू की मौत का आरोप लगाते हुऐ कमला सिंह (सास),रेखा (ननद) व राजेश (देवर)के विरुद्ध अपराध सं. 44/ 2015 भा.द.वि की विभिन्न धाराओं के तहत दहेज हत्या का मुकद्दमा दर्ज कराया था। सुनवाई अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (प्रथम)अल्पना सक्सेना की कोर्ट में हुई।मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष दहेज हत्या की कहानी को साबित नहीं कर सका।बचाव पक्ष के तेज तर्रार वकील प्रमोद कुमार शुक्ला ने अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विनय शंकर दीक्षित से बहस के दौरान आरोपियों की निर्दोषिता साबित करते हुए माननीय न्यायालय से समुचित न्याय की गुहार लगाई।साक्ष्यों को देखते हुऐ दहेज हत्या के आरोप को निराधार पा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदया ने सभी आरोपियों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया है।