दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण गंभीर, GRAP-4 लागू: ट्रकों और निर्माण कार्यों पर रोक, स्कूल-कॉलेज प्रभावित
जहरीली हवा ने एक बार फिर घोटा दिल्ली का दम,जारी हुई नयी गाइड लाइन

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। शनिवार रात दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार पहुंचते ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण को लागू कर दिया है। इससे पहले दिन में GRAP-3 लागू किया गया था। प्रदूषण की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए आयोग ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की।
क्या हैं GRAP-4 के तहत प्रतिबंध?
1. कैसे वाहनों का होगा आवागमन
केवल आवश्यक वस्तुओं वाले ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति।
सीएनजी, इलेक्ट्रिक और BS-6 इंजन वाले ट्रकों को छूट।
2. भारी मालवाहक वाहनों पर रोंकः
दिल्ली में पंजीकृत BS-4 इंजन वाले भारी मालवाहक वाहनों का संचालन बंद।
3. निर्माण व ध्वस्तीकरण कार्य
सभी निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े कार्यों पर पूरी तरह से प्रतिबंध।
सड़क, फ्लाईओवर और बिजली से जुड़ी परियोजनाओं को भी रोका गया।
4. स्कूल कॉलेज पर निर्णयः
छठी से नौवीं और 11वीं कक्षा की पढ़ाई हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन-ऑफलाइन) में।
कॉलेज बंद रखने पर राज्य सरकारें फैसला ले सकती हैं।
5. वर्क फ्रॉम होनः
सरकारी और निजी कार्यालयों को 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का निर्देश।
अन्य संभावित कदम:
राज्य सरकारें ऑड-ईवन लागू करने, गैर-जरूरी व्यवसायिक गतिविधियों को अस्थायी रूप से बंद करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने जैसे निर्णय ले सकती हैं।
GRAP-3 के तहत पहले से लागू थे ये नियम:
BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल इंजन वाले वाहनों पर रोक।
निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों और स्टोन क्रशर पर प्रतिबंध।
पांचवीं कक्षा तक की कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में संचालित करने का निर्देश।
प्रदूषण का कारण और असर:
CAQM के अनुसार, मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और शांत हवा के कारण प्रदूषण तेजी से बढ़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दी में प्रदूषण लंबे समय तक गंभीर स्तर पर बना रह सकता है।
सरकार और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।